पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में 18 को होगी सुनवाई

बिलासपुर। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में दायर याचिका को न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 18 जून तय की है।
बताया जाता हैं कि सांसद विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई है। याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने संबंधी कई दस्तावेज़ों का उल्लेख करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। इस पर भूपेश बघेल की ओर से तकनीकी और अन्य आपत्तियों के आधार पर इस चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट में न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव याचिका में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता, मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
