नाबालिक से बलात्कार , आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

जगदलपुर। जिले में नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले अपराधी को पाक्सो न्यायालय ने 20 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के पीठासीन अधिकारी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी के न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत एक समान दंड होने के कारण अभियुक्त को पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत दोषी ठहराते हुए, 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। वहीं अर्थ दंड का भुगतान नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी। इसके साथ ही पीड़िता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 क के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषित मुआवजा एवं पुनर्वास नीति के तहत राशि प्रदान करने का निर्णय सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो श्रीमती वरुणा मिश्रा ने पैरवी की।
मिली जानकारी के अनुसार थाना बुरगुम में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराया था, कि गांव में मेला देखने गई थी, शाम 7 बजे अपनी सहेली के साथ जंगल की ओर बाथरूम गई, तभी आरोपी पांडू बेको तथा संतोष बेको दोनों पीछे से आ गए। पांडु बेको प्रार्थिया के मुंह में गमछा बांधकर जंगल की ओर ले गया और दूसरा संतोष बेको ने अपने पास रखे हुए गमछा से प्रार्थीया की सहेली के मुंह में गमछा बांधकर जंगल की ओर ले जाकर दोनों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया । प्रार्थीया पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस विवेचना के दौरान प्रार्थिया की उम्र 16 वर्ष से कम होने के कारण अभियुक्त पांडु के विरुद्ध पाक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।
