अन्य राज्यों के डॉक्टरों की राजधानी में प्रैक्टिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने लगाई रोक

रायपुर। रायपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने गत 11 अप्रैल 2025 को एक परिपत्र जारी कर अन्य राज्यों के डॉक्टरों की राजधानी में प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। उन्होंने राजधानी के अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों की जानकारी भी मांगी है। साथ ही स्पष्ट कहा कि जो डॉक्टर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद से पंजीकृत नहीं हैं, ऐसे डॉक्टरों द्वारा ओपीडी और चिकित्सकीय कार्य नर्सिंग होम एक्ट व छत्तीसगढ़ आयुविज्ञान परिषद के नियमों का उल्लंघन है।
सीएमओ रायपुर ने अस्पताल संचालकों को भेजे पत्र में स्पष्ट लिखा कि छत्तीसगढ़ में बिना पंजीकृत अन्य राज्यों के डॉक्टर होटल या अन्य जगहों में चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं। इन चिकित्सकों का छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीयन कराना एवं नर्सिंग होम एक्ट का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य राज्य के चिकित्सकों द्वारा छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद एवं नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा की गई है। किसी भी चिकित्सक द्वारा उक्त कार्य करते पाए जाने पर एवं ऐसे अस्पताल जो बिना पंजीकृत चिकित्सकों को अपने अस्पताल में चिकित्सकीय कार्य ओपीडी की सेवा के लिए नियुक्त करते हैं, तो उन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सीएमओ रायपुर ने रायपुर जिले में संचालित समस्त निजी अस्पताल नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम में कार्यरत समस्त चिकित्सकों के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद रायपुर में पंजीयन की जानकारी भी मांगी है।
