शराब घोटाले मामले में टूटेजा को मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं होंगे रिहा

नई दिल्ली/रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामने में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है, लेकिन इस जमानत के बावजूद वे रिहा नहीं हो पाएंगे। इसी से जुड़े एक और मामले में टुटेजा के खिलाफ ईओडब्ल्यू-एसीबी ने प्रकरण दर्ज किया हुआ है।
जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइंया की पीठ ने पूर्व आईएएस की ईडी द्वारा शराब घोटाला केस में मनीलॉड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरोपी लगभग एक वर्ष से जेल में है, मामले में बीस से अधिक अभियुक्त हैं और अभियोजन पक्ष ने 30 से अधिक गवाहों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सहअभियुक्त को पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी।
अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसके राजू ने जमानत का विरोध किया और कहा कि आरोपी के द्वारा जांच और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिए किए टुटेजा को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और वचनपत्र देना होगा कि भविष्य में विशेष अदालत संज्ञान लेती है तो वे न्यायालय की कार्रवाई में नियमित रूप से सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद अनिल टुटेजा रिहा नहीं हो पाएंगे। उनके खिलाफ शराब घोटाला प्रकरण में ईओडब्ल्यू-एसीबी ने प्रकरण दर्ज किया हुआ है। इस मामले में हाईकोर्ट में पहले टुटेजा की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
