5-8 वीं की केंद्रीयकृत परीक्षाओं की बाध्यता हटाने आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने 5-8 वीं की केंद्रीयकृत परीक्षाओं की बाध्यता हटाने का आदेश जारी कर दिया है। अवर सचिव आरपी वर्मा ने सभी डीईओ को आदेश जारी कर कहा है कि जो निजी स्कूल इच्छुक हैं उन्हें केंद्रीकृत परीक्षा में सम्मिलित किया जाए। सभी के लिए अनिवार्य नहीं होगा। किसी को भी बाध्य नहीं किया जाए। बता दें कि करीब 5 हजार से अधिक स्कूलों ने केंद्रीयकृत परीक्षा आयोजन पर अपनी सहमति दे दी है।
अवर सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक संदर्भित पत्र दिनांक 03.12.2024 द्वारा कक्षा 5वीं एवं छवीं की केन्द्रीकृत परीक्षा के निर्देश दिये गये थे। अशासकीय विद्यालय प्रबंधन समिति तथा पालक संघ द्वारा इसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिकाएं (डब्ल्यूपीसी 899/2025, डब्ल्यूपीसी 1145/2025 एवं डब्ल्यूपीसी 1158/2025) दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2025 को निर्णय पारित किया गया।
जो अशासकीय विद्यालय सत्र 2024-25 की कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, उन्हें इस सत्र इस छूट दी जाये। जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी अशासकीय विद्यालय को सत्र 2024-25 की कक्षा 5वीं एवं हवीं की केन्द्रीकृत परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बाध्य न किया जाये। ऐसे अशासकीय विद्यालय जो सत्र 2024-25 की कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाये।
