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बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से शपथ पत्र दाखिल न किए जाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बार काउंसिल में बीते छह वर्षों से चुनाव नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट ने 18 फरवरी को दिए गए आदेश के अनुपालन की जानकारी मांगी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से शपथ पत्र दाखिल न किए जाने पर नाराजगी जताई। मामले में अगली सुनवाई कल 6 मार्च को होगी।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान पूर्व में मांगे गए हलफनामों की स्थिति जानी गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील ने बताया कि सचिव द्वारा शपथ पत्र डिस्पैच किया गया है, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। इस पर कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया। इससे पहले 18 फरवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों, अधिसूचनाओं और 30 जनवरी 2015 को किए गए संशोधनों का अध्ययन कर अगली सुनवाई में स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि संशोधित नियमों की जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल को क्यों नहीं दी गई और इसका प्रचार-प्रसार क्यों नहीं किया गया।

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