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जमानत याचिकाओं पर संबंधित न्यायालयों को एक सप्ताह के भीतर देगा होगा, हाईकोर्ट के आदेश

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने राज्य के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों, जमानत याचिकाओं और विचाराधीन प्रकरणों के त्वरित निपटारे के लिए अहम आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि जमानत याचिकाओं पर संबंधित न्यायालयों को एक सप्ताह के भीतर निर्णय देना होगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनावश्यक विलंब से न केवल संबंधित पक्षों को परेशानी होती है, बल्कि न्यायालयों में मामलों की पेंडेंसी भी बढ़ती है। इसके साथ ही, विचाराधीन मामलों के निपटारे के लिए समय-सीमा तय की गई है। सत्र न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को दो वर्षों में और मजिस्ट्रेट स्तर के मामलों को छह महीने में निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह भी उल्लेख है कि पुराने लंबित मामलों, अंतरिम आदेश वाले प्रकरणों और विशेष श्रेणी के मामलों को शीघ्र समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। हाई कोर्ट ने इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने की पहल की है।

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