कोर्ट की अवमानना पर छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष को नोटिस जारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार अश्विनी गुरडेकर एवं अध्यक्ष अरुण मिश्रा द्वारा 18 नवंबर 2024 को नियम विरुद्ध डॉ राकेश गुप्ता की छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल से सदस्यता समाप्त कर दी थी डॉ राकेश गुप्ता ने इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपने अपील दायर की थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार एवं अध्यक्ष के आदेश को गलत बताते हुए 06/12/2024 निरस्त कर दिया था एवं उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी।
अध्यक्ष अरुण मिश्रा एवं रजिस्ट्रार अश्विनी गुरडेकर ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए 3 जनवरी 2025 को फार्मेसी काउंसिल की विशेष बैठक का आयोजन किया जिसमें डॉक्टर राकेश गुप्ता की सदस्यता को लेकर चर्चा रखी गई जिसको लेकर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने अपने अधिवक्ता श्री संदीप दुबे बिलासपुर के द्वारा कोर्ट के आदेश की अवमानना करने के लिए उन्हें कानूनी नोटिस भी दिया लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मीटिंग की। जिसे डॉ. राकेश गुप्ता ने अपने अधिवक्ता श्री संदीप दुबे के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में केस दायर किया जिसकी सुनवाई 20 जनवरी 2025 को करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा को नोटिस जारी किया है।