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बुलडोज़र पर बोले -सीजेआई क़ानून के शासन में अस्वीकार्य
नई दिल्ली। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के आखिरी फैसले में ‘बुलडोजर जस्टिस’ की कड़ी निंदा की है । दरअसल उन्होंने कहा है कि ‘कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। यदि इसे अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक डेड लेटर बनकर रह जाएगी।
सीजेआई ने अपने जजमेंट में कहा, ‘बुलडोजर के माध्यम से न्याय न्यायशास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। गंभीर खतरा है कि यदि राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है, तो बाहरी कारण से नागरिकों की संपत्तियों को चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा।