ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने ASI को खुदाई की अनुमति देने का अनुरोध किया
Gyanvapi mosque case : ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने बुधवार को स्थानीय अदालत से एएसआई को सर्वेक्षण के लिए परिसर में खुदाई करने की अनुमति देने का आग्रह किया। न्यायाधीश ने कहा कि वह ज्ञानवापी परिसर के शेष हिस्सों के एएसआई सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर 18 सितंबर को फिर से सुनवाई करेंगे।
मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि अदालत में मौजूद थे और उम्मीद है कि अगली सुनवाई के दौरान वे इस मामले पर अपनी राय रखेंगे। मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मदन मोहन यादव ने कहा, सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट जुगल शंभू ने हिंदू पक्ष को सुनने के बाद नई तारीख तय की।
यादव ने कहा कि हिंदू पक्ष ने मामले में अपनी दलील पूरी कर ली। हमने एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को सर्वेक्षण के लिए परिसर में खुदाई करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है। यादव ने कहा कि हिंदू पक्ष ने तर्क दिया है कि ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान ज्ञानवापी परिसर में स्थित कथित मस्जिद के गुंबद के नीचे बीच में है। अरघा से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता था जो ज्ञानवापी कुंड में एकत्रित होता था। ऐसा माना जाता था कि इस पानी को पीने से ज्ञान मिलता है। उन्होंने कहा, इसलिए इस तीर्थ को ‘ज्ञानोदय तीर्थ’ भी माना जाता है।