CrimeNational

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद, वोट के लिए हत्या का मामला

Share

Prabhunath Singh : बिहार की महागठबंधन सरकार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के लिए दिल्ली से बुरी खबर उस समय आई है जब मुंबई के आलीशान होटल ग्रैंड हयात में भाजपा-विरोधी I.N.D.I.A. गठबंधन की बैठक चल रही। पूर्व सांसद बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा का फैसला चुनावों से पहले आना पार्टी के लिए और I.N.D.I.A. गठबंधन के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है कि वोट के लिए हत्या के किसी केस में ये शायद पहली सजा है।

राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह सजा 1995 के दोहरे हत्याकांड से जुड़े एक मामले में सुनाई है, खास बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे समय आया है जब I.N.D.I.A. की मुंबई के ग्रैंड होटल हयात में बैठक चल रही है गठबंधन में लालू की पार्टी RJD अहम् भूमिका में है।

आपको बता दें कि प्रभुनाथ सिंह RJD के पूर्व सांसद हैं। वे बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से तीन बार जदयू और एक बार आरजेडी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं, 1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र के पास तब 47 साल के दारोगा राय और 18 साल के राजेंद्र राय की हत्या हो गई थी, प्रभुनाथ सिंह पर आरोप था कि दोनों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं किया था, इसलिए दोनों की हत्या कर दी गई।

उसी मामले पर आज शीर्ष अदालत का फैसला आया और पूर्व सांसद को उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनाई, कोर्ट ने अपने फैसले में प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को आदेश दिया है कि वह पीड़ित पक्ष को दस लाख रुपये का मुआवजा दे, गौरतलब है कि अभी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह एक दूसरे मर्डर केस में हजारीबाग जेल में सजा काट रहे हैं।

बिहार की महागठबंधन सरकार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के लिए दिल्ली से बुरी खबर उस समय आई है जब मुंबई के आलीशान होटल ग्रैंड हयात में भाजपा-विरोधी I.N.D.I.A. गठबंधन की बैठक चल रही। पूर्व सांसद बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा का फैसला चुनावों से पहले आना पार्टी के लिए और I.N.D.I.A. गठबंधन के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है कि वोट के लिए हत्या के किसी केस में ये शायद पहली सजा है।

सबसे बड़ी बात ये है कि इस मामले में बिहार की निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक प्रभुनाथ सिंह को राहत मिलती गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। फिलहाल वह जेल में ही हैं। तत्कालीन एमएलए अशोक सिंह की हत्याकांड में जेल में सजा काट रहे हैं।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button