New Delhi 
 MCD में एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं LG : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) को झटका देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 ‘एल्डरमैन’ नामित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि एलजी से वैधानिक आदेश के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, न कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार।
चूंकि यह एक वैधानिक शक्ति है न कि कार्यकारी शक्ति, इसलिए उपराज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वैधानिक आदेश के अनुसार कार्य करेंगे न कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार।
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा, “दिल्ली उपराज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून के अनुसार काम करें, न कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार।”
 
   
 





