बिहार में अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं , एंटी पेपर लीक विधेयक हुआ पास
Bihar Anti Paper Leak Bill : बिहार विधानसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया है। इस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये बिल राज्य में लागू हो जाएगा। बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को गंभीर अपराध माना जाएगा।
कानून बनने के बाद पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। नए कानून में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा।
डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर कहा कि यह बहुत जरूरी था। बिहार के बच्चों की प्रतिभा और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें सख्त सजा होगी। विपक्ष के लोगों ने वॉकआउट कर दिया, क्योंकि वे इस तरह के मामले में संलिप्त रहे हैं। मैं आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा करूंगा कि किस तरह ऐसे मामलों में विपक्ष के लोगों की संलिप्तता पाई गई है। ये लोग खुलकर कहीं न कहीं बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने विपक्ष के वॉकआउट करने पर कहा कि मैं मुख्यमंत्री का इस कानून के लिए धन्यवाद करता हूं।