60 किलो गांजा तस्करी मामले में तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा

कबीरनगर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा तस्करी के मामले में रायपुर की विशेष एनडीपीएस अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। विशेष न्यायाधीश किरण थवाइत की अदालत में 2 जनवरी को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि 29 मई 2024 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बीएसयूपी कॉलोनी जरवाय के पास से अजरूद्दीन कुरैशी और अजय गौर को कार सहित गिरफ्तार किया था, जिनके कब्जे से 60.468 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। मामले में कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से साक्ष्य के अभाव में रूपेन्द्र सिंह चौहान को दोषमुक्त किया गया, जबकि सूरज वर्मा और पृथ्वी को फरार घोषित कर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। अदालत ने अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में छह-छह माह की अतिरिक्त कठोर सजा का भी प्रावधान किया है।







