34 साल पहले हवलदार ने महिला से ली थी 20 रुपये की रिश्वत, कोर्ट ने दिए गिरफ्तारी के आदेश
34 साल पुराने एक रिश्वत मामले में कोर्ट ने बिहार के एक पूर्व हवलदार को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. पूर्व हवलदार पर आरोप है कि उसने साल 1990 में बिहार के सहर्षा रेलवे स्टेशन पर सब्जियां ले जा रही एक महिला से 20 रुपये की रिश्वत ली थी. बिहार के न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को आरोपी सुरेश प्रसाद सिंह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के निर्देश दिए.
ये घटना 6 मई, 1990 की है, जब बाराहीया के हवलदार सुरेश प्रसाद सिंह सहर्षा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर थे. सुरेश प्रसाद सिंह ने महेशखुंट की निवासी सीता देवी को रोक दिया, क्योंकि वे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर सब्जियों का एक बंडल ले जा रही थी. सुरेश प्रसाद सिंह ने सीता देवी से 20 रुपये की रिश्वत मांगी , जिसके बाद उन्होंने साड़ी में बंधे हुए 20 रुपये हवलदार सुरेश प्रसाद सिंह को दिए. लेकिन रेलवे स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और रिश्वत को तुरंत बरामद कर लिया.
आपको बता दें कि इस मामले पर 34 साल से ज्यादा समय से अदालती कार्यवाही की जा रही है. जमानत मिलने के बाद सिंह अदालत में पेश नहीं हुआ और 1999 से फरार है, जब उनकी जमानत रद्द कर दी गई और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. संपत्ति जब्ती का आदेश जारी होने के बाद भी सिंह का पता लगाने के प्रयास विफल रहे. हाल ही में सिंह के सेवा रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि उन्होंने महेशखुंट में गलत पता दिया था, जबकि उनका वास्तविक निवास बाराहीया, लखीसराई जिले के बिजॉय गांव में है. अब, विशेष निगरानी न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव के नए निर्देशों के साथ, बि