राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटना, उच्च न्यायलय ने लिया कड़ा फैसला

बिलासपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और आवारा मवेशियों की समस्या पर उच्च न्यायलय ने गंभीर चिंता जताते हुए एक कड़ा फैसला लिया है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर मवेशियों की आवाजाही आमजन की जान के लिए बड़ा खतरा है और इस पर तुरंत ठोस कार्रवाई आवश्यक है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पेंड्रीडीह बायपास पर ढाबों के सामने ट्रकों की अव्यवस्थित पार्किंग से न केवल व्यवस्था बिगड़ रही है बल्कि गंदगी भी फैल रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनकी यह जमीन है, वे वहीं घर बनाकर रहें तब समझ आएगा। पेंड्रीडीह बाईपास पर फैली अव्यवस्था से मेडिकल इमरजेंसी व अन्य जरूरी काम में आने-जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसमें जल्द से जल्द सुधार कराएं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कहा गया कि संबंधित जमीन प्राइवेट लैंड है। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि अगर प्राइवेट लैंड है तो क्या उसका मनमाना इस्तेमाल किया जाएगा। जमीन किस प्रयोजन से दी गई थी और उसका व्यावसायिक उपयोग कैसे हो रहा है, इसकी जांच जरूरी है। शासन की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि संबंधित व्यक्तियों को बुलाकर समझाइश दी गई है और उनसे यह जानकारी भी ली जाएगी कि प्राइवेट लैंड का उपयोग किस आधार पर व्यावसायिक रूप में किया जा रहा है। इसके लिए शासन ने 15 दिन का समय मांगा।
