Chhattisgarh

गांजा तस्करी के आरोपियों की 35 लाख की संपत्ति फ्रीज, NDPS कोर्ट ने आदेश जारी

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अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करने वाले दंपती के खिलाफ SAFEMA/NDPS कोर्ट ने कड़ा फैसला लिया है। जांजगीर थाना क्षेत्र के जर्वे निवासी महेंद्र साहू और उनकी पत्नी चित्रलेखा साहू के विरुद्ध पहले से NDPS एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। महेंद्र साहू को 26 जुलाई 2019 को 10 साल की सश्रम जेल की सजा भी मिल चुकी है। अब 30 दिसंबर 2025 को NDPS कोर्ट, मुंबई ने दोनों द्वारा अर्जित लगभग 35 लाख रुपये की चल-अचल संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने यह कार्रवाई NDPS अधिनियम 1985 की धारा 68(C) के उल्लंघन के आधार पर की है।

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