Madhya Pradesh

पुलिस पर गंभीर आरोप, कोर्ट ने डकैती और साजिश का मामला दर्ज करने के दिए आदेश

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ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र से पुलिस महकमे को हिला देने वाला मामला सामने आया है, जहां विशेष न्यायालय ने तत्कालीन एसपी समेत चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ डकैती, साजिश और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में स्वयं ही प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह मामला दीनदयाल नगर निवासी अनूप राणा द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है, जिसमें दावा किया गया है कि एक धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने समझौते के नाम पर दोनों पक्षों से करीब 30 लाख रुपये की अवैध वसूली की और शिकायतकर्ता को ही आरोपी बना दिया गया। परिवाद में यह भी आरोप है कि थाने में रखे गए CCTV फुटेज में कथित लेन-देन रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन बाद में वह फुटेज डिलीट कर दी गई, जिससे सबूत मिटाने का संदेह और गहरा हो गया। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए तत्कालीन एसपी राजेश चंदेल, तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ यादव, सब इंस्पेक्टर अजय सिकरवार और आरक्षक संतोष वर्मा के खिलाफ IPC की धारा 392, 201, 120-B सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और पूरे प्रकरण की आगे की जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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