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रामा बिल्डकॉन का मामला उठा सदन में

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रायपुर। सत्तापक्ष के विधायक धरमलाल कौशिक ने रामा बिल्डकॉन के द्वारा अमलीडीह में उपलब्ध शासकीय भूमि की पर अवैध कब्जे का मामला उठाया। प्रश्नकाल के दौरान राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि वर्ष 2024 में विधायक मोतीलाल साहू रायपुर ग्रामीण द्वारा श्री लीलाधर चंद्राकर, अध्यक्ष, शाला विकास एवं प्रबंधन समिति, अमलीडीह, जिला रायपुर के पत्र दिनांक 12.09.2024 की प्रति संलग्न कर मुख्यमंत्री को दिनांक 13.09.2024 को तथा 17.09.2024 को संभागीय आयुक्त, रायपुर संभाग को प्रेषित कर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रामा बिल्डकॉन -भागीदार श्री राजेश अग्रवाल तहसील व जिला रायपुर को आबंटित शासकीय भूमि खसरा नंबर 233/1 व 233/5 रकबा 3.203 हे0 भूमि के आबंटन को तत्काल निरस्त करने की शिकायत करते हुए नवीन शासकीय महाविद्यालय अमलीडीह को आबंटित करने का निवेदन किया है। उक्त के अलावा श्री दीपक कुमार चंद्राकर एवं अन्य निवासी चंद्राकर रेसीडेंस अमलीडीह रायपुर द्वारा खसरा नं. 252 रकबा 0.324 पर अतिक्रमण के संबंध में शिकायत प्राप्त है।
राजस्व मंत्रह ने बताया कि सुनवाई की अधिकारिता संभागीय आयुक्त को होने के कारण शिकायतकर्ता श्री मोतीलाल साहू, विधायक, रायपुर ग्रामीण से प्राप्त शिकायत की जांच संभागीय आयुक्त, रायपुर संभाग से कराई गई। जांच प्रतिवेदन दिनांक 11.12.2024 अनुसार रामा बिल्डकॉन भागीदार श्री राजेश अग्रवाल तहसील व जिला रायपुर को आबंटित शासकीय भूमि खसरा नंबर 233/1 व 233/5 कुल रकबा 3.203 हे0 भूमि को निरस्त करने की अनुशंसा/निष्कर्ष के तारतम्य में विभागीय आदेश दिनांक 17.12.2024 द्वारा आवेदक संस्था को दिनांक 28.06.2024 को आबंटित शासकीय भूमि को निरस्त किया गया है। शिकायतकर्ता श्री दीपक कुमार चंद्राकर से प्राप्त पत्र को कलेक्टर, जिला रायपुर को दिनांक 20.11.2024 को मूलत: नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

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