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शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बटेरा के छात्रों से गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाने के फलस्वरूप प्राचार्य कुर्रे निलंबित

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बालोद। तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ने आदेश जारी कर स्व. झुमुक लाल भेडिय़ा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बटेरा के छात्रों से गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाने के फलस्वरूप प्राचार्य वर्ग 02 श्री राजेश कुर्रे को निलंबित किया गया है।
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के अवर सचिव प्रीति डे ने आदेश जारी कर बताया है कि डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के स्व. झुमुक लाल भेडिय़ा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बटेरा में अध्ययनरत छात्रों से गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाने के फलस्वरूप संबलपुर के अध्ययनरत छात्र श्री टुकेश्वर के एक हाथ की 03 एवं दूसरे हाथ की 02 ऊंगलियां दबकर कट जाने के साथ ही संस्था के प्रशिक्षण अधिकारी एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा एवं डराने-धमकाने के कृत्य की जांच के प्राथमिक प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा की अनुशंसा के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री कुर्रे का मुख्यालय संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। श्री कुर्रे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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