जमीन विवाद में पिता की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास
रायगढ़। जमीन विवाद में हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया.है। यह मामला तमनार थाने क्षेत्र की है। मृतक मनबोध राठिया के पुत्र प्रेम साय राठिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 20 जनवरी 2021 की दोपहर को घर में उसके पिता मनबोध राठिया, भतीजा हेम कुमार और अवंति राठिया मौजूद थे। इसी दौरान जमीन बिक्री को लेकर आरोपी सोनसाय राठिया और उसके पिता के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर टांगी से उसके पिता पर वार कर दिया। इससे उनकी घटनास्थाक्ल पर ही मौत हो गई । इसकी सूचना पर थाना तमनार पुलिस ने मामला दर्ज की। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपी को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही मृतक के आश्रितों को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा भी की गई है।







