Chhattisgarh

महिला डॉक्टर की याचिका पर कोर्ट ने वापस लिया आदेश

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बिलासपुर हाईकोर्ट में संविदा पर कार्यरत एक महिला आयुर्वेदिक डॉक्टर की नियमितीकरण संबंधी याचिका में फर्जी सर्कुलर पेश किए जाने का मामला सामने आया है। बलौदाबाजार-भाटापारा के मोपका प्राथमिक स्वास्थ्य आयुष केंद्र में पदस्थ डॉ. ममता मिश्रा ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें 28 मई 2010 का एक सरकारी सर्कुलर प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नया अभ्यावेदन देने और अधिकारियों को चार महीने में फैसला लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि प्रस्तुत किया गया सर्कुलर फर्जी था। इसके बाद महिला डॉक्टर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर कर माफी मांगी। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना पुराना आदेश वापस लेते हुए याचिका को दोबारा सुनवाई के लिए बहाल कर दिया, जिससे पहले मिली अंतरिम राहत भी समाप्त हो गई।

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