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अस्वच्छ व्यवसाय छात्रवृत्ति हेतु प्रमाण पत्र अब जारी होंगे ऑनलाइन, कक्षा 1 से 10वीं तक के पात्र विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा

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रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा केंद्र प्रवर्तित अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से दसवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाने वाली अस्वच्छ व्यवसाय छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इस नई डिजिटल व्यवस्था से पात्र विद्यार्थियों को भटकना नहीं पड़ेगा और छात्रवृत्ति का लाभ अधिक पारदर्शी व सरल प्रक्रिया से सीधे मिल सकेगा।
राजस्व विभाग और चिप्स के समन्वय से प्रणाली हुई लाइव
शिक्षा विभाग के अनुरोध पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार स्तर से ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) द्वारा इस ऑनलाइन प्रणाली का सॉफ्टवेयर तैयार कर इसे सफलतापूर्वक लाइव भी कर दिया गया है।
आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
अब छात्रवृत्ति के लिए प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को अन्य नागरिक सेवाओं की तरह ही सुगम बना दिया गया है। जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र की तर्ज पर अब तहसील कार्यालयों और अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों में स्थित लोक सेवा केंद्रों में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए आवेदन के साथ 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रारूप में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा नगरीय निकाय के पार्षद एवं क्षेत्र के पटवारी के हस्ताक्षर युक्त अनुशंसा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
प्रशासन द्वारा सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों तथा प्रधानपाठकों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियोंए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों तथा प्रधानपाठकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने संस्थानों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि समय-सीमा के भीतर अधिक से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थी इस कल्याणकारी छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकें।

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