नाबालिग को भगा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास
बिलासपुर। नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
यह मामला दो साल पहले कोटा थानाक्षेत्र की है। इस मामले में पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजन मनीषा नंदी ने मामले की पैरवी की। गौरतलब है कि पीड़िता के पिता ने 9 नवंबर 2024 को थाना तखतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री 8 नवंबर 2024 की सुबह 11 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है। उन्होंने उसके अपहरण की आशंका व्यक्त की। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।
परिजनों की आंशका पर पुलिस उत्तर प्रदेश पहुंची । जहां एक ईंट भट्ठे में कोटा थानाक्षेत्र अंतर्गत मोहनभाठा निवासी जय कुमार लहरे उर्फ कलुवा पिता गुहाराम लहरे 30 के कब्जे से नाबालिग को बरामद किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी युवक उसे बहलाफुसलाकर अपने साथ ले आया है और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में आरोपी जय कुमार लहरे उर्फ कलुवा को पाक्सो एक्ट के तहत 20 साल कठोर कारावास एवं 2000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।







