Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ में शशिकांत द्विवेदी को बोर्ड कार्यों का अधिकार मिला

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रायपुर. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाओं ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शशिकांत द्विवेदी को प्राधिकृत किया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के प्रावधानों के अंतर्गत गठित छानबीन समिति की बैठक में लिए गए फैसले के बाद जारी किया गया है। इससे शशिकांत द्विवेदी को संघ के बोर्ड कार्यों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है और वे आगामी गतिविधियों एवं निर्णयों में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

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