ChhattisgarhRegion

मदिरा की ड्यूटी दरे गतवर्ष अनुसार यथावत, आबकारी विभाग ने स्थिति स्पष्ट की

Share

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार वर्तमान में केवल देशी / विदेशी मदिरा एवं बियर पर ड्यूटी दरे निर्धारित की गई है, जिसमें से अधिकतर मदिरा की ड्यूटी दरे गतवर्ष अनुसार यथावत् रखी गई है। चीप रेंज एवं देशी मदिरा की ड्यूटी दरों में ही आंशिक परिवर्तन किया गया है। मदिरा के फुटकर विक्रय दरों का निर्धारण मदिरा की ड्यूटी दर, मदिरा की खरीदी दर, सी.व्ही.डी. दर, अधिभार दर एवं अधोसंरचना शुल्क आदि के आधार पर किया जाता है।
आबकारी विभाग के अधिकारियो ने बताया कि वर्तमान में वर्ष 2026-27 हेतु रेट ऑफर, मदिरा की खरीदी दर, सी.व्ही.डी. दर, अधिभार दर एवं अधोसंरचना शुल्क संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: अभी यह कहना सही नहीं होगा कि मदिरा की फुटकर विक्रय दरों में वृद्धि होगी।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button