चरित्र संदेह में प्रेमिका की नृशंस हत्या, हुई आजीवन कारावास

कोरबा। प्रेमिका का किसी और के साथ सम्बन्ध होने के शक में प्रेमी ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। आरोपी को विशेष न्यायधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला सीएसईबी चौकी क्षेत्र की है।
घटना 24 दिसंबर 2022 की है। आरोपी सहबान खान गुजरात से फ्लाइट से सफर कर कोरबा पहुंचा और होटल सलीम में रुका था. प्रेमिका से फोन पर बात कर मौका देखकर युवक सहबान युवती के घर पहुंंचा. इस दौरान दोनों के बीच विवाद होने लगा. फिर युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद पेचकस से 52 बार गोदकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था। आज इस मामले में विशेष न्यायाधीश (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) जयदीप गर्ग की अदालत ने आरोपी भड़िया बगीचा, जिला जशपुर निवासी 30 वर्षीय सहबान खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या) एवं SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(W) के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन सश्रम कारावास और कुल 75 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त 18 माह कारावास भुगतना होगा।
