अधिकारियों की लापरवाही से राज्य के वरिष्ठ नागरिक और पेंशनर्स नि: शुल्क बस यात्रा के सुविधा से वंचित
वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 100 फीसदी छूट देने राज्य शासन ने 3 वर्ष पहले दिनांक 30 सितंबर 2021को आदेश जारी किया है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 100 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। परिवहन विभाग ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं कि छूट नहीं देने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 86 और 34 के तहत कार्रवाई की जाएगी।परंतु इस आदेश का प्रदेश में शासन के जिम्मेदार विभाग द्वारा प्रचार प्रसार नहीं होने से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के संज्ञान में नहीं है और वे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे है। जिन सुदूर क्षेत्रों में रेल सुविधा नहीं है ऐसे इलाकों के वरिष्ठ नागरिकों को नि शुल्क बस यात्रा के पात्रता लाभ नहीं मिलने आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें एक परिचारक सहित यात्री बस किराए में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया है। इस बारे में परिवहन विभाग द्वारा अध्यक्ष बस संचालन एसोसिएशन रायपुर को परिपत्र जारी किया है।इस परिपत्र में उल्लेख है कि वरिष्ठ नागरिक, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक हो और उनके साथ में एक परिचारक को यात्री बस किराए में 100 प्रतिशत छूट प्रदान किए जाने कहा गया है। इस बारे में संबंधित जिले के समस्त बस मालिकों सहित चालक एवं परिचालकों को अवगत कराए जाने तथा संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किराए में छूट देने से इंकार करने पर सजा दी जा सकती है।
जारी विज्ञप्ति में बताया है कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बस्तर संभाग जगदलपुर द्वारा 9.7.24 को इस शासन आदेश के परिपालन हेतु अध्यक्ष, बस एसोसिएशन जगदलपुर को पत्र भेजने और उस पत्र का सोशल मीडिया में वायरल होने से यह मामला अभी सबके संज्ञान में आया है।
परिपत्र में जारी निर्देश के अनुसार परिपालन यदि किसी बस परिचालक द्वारा नहीं किया जाता है और वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क बस यात्रा करने से इंकार किया जाता है तो मोटरयान अधिनियम की धारा-86 के तहत संबंधित यात्री बस की अनुज्ञा पत्र एवं परिचालक के खिलाफ धारा-34 के अधीन निलंबन की कार्रवाई करने की जानकारी दी गई है।
जारी विज्ञप्ति में जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ से जुड़े पदाधिकारी क्रमश: राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रोपदी यादव,राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह पटेल तथा प्रदेश के पेंशनर्स नेता क्रमश: भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा महामंत्री अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, सुरेश मिश्रा,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय,प्रदीप सोनी,आर जी बोहरे,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट, पी एन उड़कूड़े,रैमनदास झाड़ी, जगदीश कनौजिया,एस के घाटोडे, नैन सिंह, शंभू नाथ देहारी, डी आर गजेन्द्र, रणविजय सोनी,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर,हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, सी एम पांडेय,जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, मो. कसीमुद्दीन, कमलसाय भद्रे, मो. कासिम, सुभाष मंडल,सी एल चंद्रवँशी,बरातूराम कुर्रे,आई सी श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार सिंह,शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,तीरथ यादव,रमेशचन्द्र नन्दे,जगदीश सिंह,उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता, कलावती पाण्डे, पी भारती,परसराम यदु,अनूप योगी,ओ डी उपाध्याय,बी एल गजपाल,एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, एम आर शास्त्री, मीता मुखर्जी, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,हरेंद्र चंद्राकर,व्ही टी सत्यम, मो.अय्यूब खान,रविशंकर शुक्ला,गुज्जा रमेश,,लोकचंद जैन, एम एल पाल, अवधराम घृतलहरे,नागेंद्र सिंह आदि ने आरोप लगाया है छत्तीसगढ़ सरकार के जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित इस महत्वपूर्ण जानकारी के प्रचार प्रसार में रुचि नहीं लिए इसलिए राज्य के। 80 वर्ष उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिक और पेंशनर्स राज्य में नि: शुल्क बस यात्रा के सुविधा से वंचित है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने इस जानकारी को प्रत्येक बस में लिखाने की मांग की है और मुख्य मंत्री , परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त को पत्राचार कर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग किया है।