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पीएम आवास के नाम पर धोखाधड़ी, सरपंच, तत्कालीन सचिव, रोजगार सहायक, तत्कालीन डाटा एंट्री ऑपरेटर, मेट व महिला के खिलाफ मामला दर्ज

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महासमुंद। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में सांकरा पुलिस ने जनपद सीईओ की रिपोर्ट पर सरपंच, तत्कालीन सचिव, रोजगार सहायक, तत्कालीन डाटा एंट्री ऑपरेटर, मेट तथा फर्जी तरीके से लाभ लेने वाली महिला के विरूद्ध धारा 420,34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2020-21 में हितग्राही प्रेमशीला बांक ग्राम उतेकेल जनपद पंचायत पिथौरा के नाम पर आवास स्वीकृत हुआ था। लेकिन इनके स्थान पर अन्य हितग्राही प्रेमशीला पति विकास बांक ग्राम उतेकेल. जनपद पंचायत पिथौरा को आवास योजना अंतर्गत लाभान्वित कर दिया गया। इसकी शिकायत जनपद में की गई थी। प्राप्त शिकायत आवेदन की जांच टीम द्वारा करने पर ग्राम पंचायत उतेकेल के सरपंच जानकी बांक, सचिव सत्यानंद बांक, रोजगार सहायक कमला सिदार, डाटा एण्ट्री आपरेटर शशिभूषण बरिहा, मेट संजय यदु, प्रेमशीला बांक ने एक राय होकर अपात्र हितग्राही को शासकीय योजना के अंतर्गत आवास प्रदान करवाकर अपने परिचित के व्यक्ति को लाभ पहुंचा कर धोखाधड़ी प्रमाणित हुई।
इस संबंध में सीईओ द्वारा सांकरा पुलिस को लिखित शिकायत की गई। शिकायत पर पुलिस ने जानकी बांक, सत्यानंद बांक, कमला सिदार, शशिभूषण बरिहा, संजय यदु, प्रेमशीला बांक, कमला सिदार के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

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