पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस
/ राजनीतिनई दिल्ली
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की वह अपील तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष रखी जाएगी। चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से पूर्व जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। जस्टिस एनवी रमन्ना ने चिदंबरम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि मामला प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईडी और सीबीआई की टीम चिदंबरम के आवास पर पहुंची, वहां चिदंबरम मौजूद नहीं थे। वहीं ईडी ने पी. चिदंबरम के खिलाफ ताजा लुकआउट नोटिस जारी किया है। इसका मतलब है कि चिदंबरम कहीं सफर करते दिखे तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। सीबीआई और ईडी की टीम उन्हें तलाश रही है। चिदंबरम ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पी. चिदंबरम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले में उन्हें कर्ता-धर्ता बताने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पूर्णतय: निराधार है और इसकी पुष्टि करने वाली कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है।