जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, साप्ताहिक हाट-बाजार रहेंगे बंद
/ भिन्न छत्तीसगढ़
कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी केएल चौहान ने नगरीय निकाय कांकेर एवं नगरीय निकाय सीमा से लगे ग्राम-सिंगारभाट (जंगलवार कॉलेज), गोविंदपुर, माकड़ी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, नगर पंचायत चारामा एवं नगर पंचायत सीमा से लगे ग्राम-जैसाकर्रा, दरगहन के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, नगर पंचायत नरहरपुर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, नगर पंचायत भानुप्रतापपुर एवं नगर पंचायत सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्र-कराठी, संबलपुर, नारायणपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र और नगर पंचायत अंतागढ़ की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 21 सितम्बर की रात्रि 12 बजे से 30 सितम्बर की रात्रि 12 बजे की अवधि तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 लागू की गई है तथा उक्त क्षेत्र को कन्टेन्मेन्ट घोषित किया गया है। उपरोक्त नगरीय निकाय एवं नगरीय निकाय सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्र में बिना अत्यावश्यक कार्य के आवागमन प्रतिबंधित होगा। अत्यावश्यक कार्य से घर से बाहर निकलने पर मास्क पहना अनिवार्य होगा। जिले की समस्त नगरीय निकाय, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत के साप्ताहिक हाट-बाजार आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
निर्देशो की अवहेलना किये जाने की स्थिति में दुकानदार के विरूध्द प्रथमतः चालानी कार्यवाही तथा उसके बाद दुकान एवं प्रतिष्ठान को सील करने की कार्यवाही की जावेगी। शहरी क्षेत्र मे संचालित शासकीय निर्माण कार्य में संलग्न मजदूरों, मिस्त्री आदि को निर्माण कार्य स्थल तक आवागमन की अनुमति होगी, परन्तु मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उपरोक्त नगरीय निकाय एवं नगरीय निकाय सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के रैली, सभा, जुलूस, सांस्कृतिक समारोह, बर्थडे इत्यादि का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में विवाह समारोह में वर एवं वधू दोनो पक्षों को मिलाकर केवल 50 लोगों को शामिल होने एवं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
केन्द्र एवं राज्य शासन के अधीन सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्ववत् समयानुसार संचालित रहेंगे। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु शासन तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कांकेर द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शर्तें यथावत् रहेगी। उपरोक्त आदेश का उल्लघंन किए जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 (1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।