रविवार को खुला सैलून, ग्राहक और दुकानदार पर लगा 17 हजार का जुर्माना
/ भिन्न छत्तीसगढ़
भिलाई। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने रोके जाने के लिए शासन की ओर से रविवार को दुकान खोले जाने का समय निर्धारित किया गया है। शासन के नियमों का उल्लंघन करके दुकान खोलने वाले दुकानदारों पर जोन 2 के टीम ने अर्थदंड की कार्यवाही की। शासन द्वारा प्रतिबंधित समय में दुकान खोलने वाले का निरीक्षण के दौरान रामनगर क्षेत्र के इंदिरा चौक में एक सैलून खुला पाया गया जहां पर बाल कटाने व दाढ़ी बनाने आए लोग मास्क नहीं पहने पाए जाने पांच ग्राहकों से 500-500 रूपए अर्थदण्ड वसूला गया तथा दुकान खोलने के नियमों का उल्लंघन करने पर सैलून संचालक से 15 हजार रूपए अर्थदण्ड वसूला गया। जोन 2 के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि के निर्देशन में राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रविवार को रामनगर के इंदिरा चौक में रविवार को प्रतिबंधित समय में सैलून खुला पाए जाने पर कार्यवाही की।