जिले में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर, करना होगा स्वच्छता-सोशल डिस्टेशिंग का पालन
/ भिन्न छत्तीसगढ़
कोरिया। कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने जिले में नाई, सैलून एवं ब्यूटी पार्लरों को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की है। इसके तहत क्षेत्र मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, नई लेदरी एवं खोंगापानी के लिए सोमवार से शनिवार तक संचालन की अनुमति दी गई है। प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। इसी तरह क्षेत्र बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां, भरतपुर के लिए रविवार से शुक्रवार तक संचालन की अनुमति दी गई है तथा प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।नाई, सैलून एवं ब्यूटी पार्लरों के संचालन के संबंध में जिन शर्तों का पालन करना होगा, उनमें संचालित दुकानों व प्रतिष्ठानों में पूर्व से अनुमति लेकर आने की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ग्राहकों तथा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं का प्रत्येक बार उपयोग के पश्चात सैनिटाइज करने की अनिवार्यता शामिल है।
इसके साथ ही शर्त के अधीन संचालित प्रतिष्ठानों में न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित होंगें। एक समय में एक ही ग्राहक की अनुमति होगी। फोंम शेंविग का प्रयोग किया जाये। ग्राहकों को अपने साथ आवश्यक टॉवेल एवं कपड़े लाना अनिवार्य होगा एवं सैलून के इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगें। दुकान में उपलब्ध सामग्री जैसे - कुर्सी, टेबल, कपड़े, ब्रश तथा अन्य उपयोग की जाने वाली अन्य सामाग्री का सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। आने वाले सभी ग्राहकों का नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा किसी अन्य स्थान से आने का विवरण की जानकारी संलग्न प्रारूप में दर्ज कराकर हस्ताक्षर करवाकर रिकार्ड संधारित करना अनिवार्य होगा।