दो पहिया चार पहिया वाहनों पर ज्यादा फीस ली तो डीलर के खिलाफ कर सकते हैं शिकायत रायगढ़ आरटीओ से
/ भिन्न छत्तीसगढ़
रायपुर/रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग से दो पहिया और चार पहिया (एलएमवी)वाहनों का कर व फीस निर्धारित किया गया है। किसी भी डीलर द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि की मांग किये जाने पर संंबंधित इसकी लिखित शिकायत जिला परिवहन कार्यालय रायगढ़ में कर सकते हैं। परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार वाहनों के लिए निर्धारित कर व फीस इस प्रकार है-
पंजीयन शुल्क-
दोपहिया वाहन के लिए 300 रुपए, मोटर कार के लिए 600 रुपए, ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिए 600 रुपए निर्धारित किया गया है।
वाहन का कर (जीवन काल कर)-
दोपहिया वाहन के लिए वाहन के कीमत का 7 प्रतिशत, मोटर कार जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से अधिक न हो वाहन के कीमत का 8 प्रतिशत, मोटर कार जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से अधिक हो वाहन के कीमत का 9 प्रतिशत तथा ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिए वाहन के कीमत का 9 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
व्यापार प्रमाण-पत्र कर-
दोपहिया वाहन के लिए 30 रुपए, मोटर कार के लिए 600 रुपए तथा ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक और (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिये 600 रुपए निर्धारित किया गया है।
व्यापार प्रमाण-पत्र निर्गमन/नवीनीकरण फीस-
दोपहिया वाहन के लिए 500 रुपए, मोटर कार के लिए 1000 रुपए तथा ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक और (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिये 1000 रुपएनिर्धारित किया गया है।
स्मार्ट कार्ड फीस-
दोपहिया वाहन के लिए 200 रुपए, मोटर कार के लिए 200 रुपए और ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिए 200 रुपए निर्धारित किया है।
हाईपोथिकेशन फीस (यदि हो तो)-
दोपहिया वाहन के लिए 500 रुपए, मोटर कार के लिए 1500 रुपए और ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिए 1500 रुपए निर्धारित किया गया है।
अस्थायी पंजीयन शुल्क (यदि हो तो) -
दोपहिया वाहन के लिए 150 रुपए, मोटर कार के लिए 250 रुपए और ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिए 250 रुपए निर्धारित किया गया है।