निवेशकों की राशि नहीं लौटाने वाले एक और कंपनी डायरेक्टर की जमीन होगी कुर्क,कलेक्टर ने दिया आदेश
/ भिन्न छत्तीसगढ़
रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ.एस.भारतीदासन ने गुरूकृपा इन्फा रियल्टी इडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह के नाम पर दर्ज भूमि और सपंत्ति को कुर्की करने आदेश दिया है। कलेक्टर ने यह आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर के प्रतिवेदन के आधार पर दिया है। प्रतिवेदन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि थाना आजाद चौक में गुरूकृपा इन्फा रियल्टी इडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह के नाम पर अपराध दर्ज है। धारा 420 भादवि और छत्तीसगढ निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7, 10, इनामी चिटफंड और धन परि.स्कीम अधिनियम 1978 की धारा 4, 5 के तहत मामला है। इसी तरह उनकी भूमि और सपंत्ति को छत्तीसगढ निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत कुर्की करने का अनुरोध भी किया गया है।
प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर का प्रतिवेदन, अनावेदक का जवाब, अभियोजन का कथन और प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों और छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 में दिए प्रावधानों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। विवेचना के निष्कर्ष के आधार पर अनावेदक गुरुकृपा इंफ्रा रियल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर ने कुल 421 निवेशक से 551 पॉलिसी/बॉड कराकर 1,82,99,101.00 रुपए निवेश किया गया,जो राशि वापस नहीं की है। उक्त निवेश की गई राशि कुर्की के माध्यम से निवेशकों को वापस किया जाना है। कलेक्टर ने अनावेदक गुरूकृपा इन्फ्रा रियल्टी इंडिया लि.कं. के डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह की ग्राम आरंग रा.नि.म. व तहसील आरंग जिला रायपुर में धारित ख.नं. 1560/4 रकबा 0.081 हे. ख.नं. 1560/12 रकबा 0.170 हे. एवं ख.नं. 1560/18 रकबा 0.045 हे. इस प्रकार कुल ख.नं. 3 कुल रकबा 0.296 हे. भूमि को कुर्क करने आदेश दिया है।